मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रत्याशियों के लिए खर्च की समय सीमा तय कर दी गई है। अब विधानसभा चुनाव में विधायक प्रत्याशी कुल 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। हालांकि, उम्मीदवारों को सिर्फ 10 हजार रुपये ही नकद खर्च करने की अनुमति होगी। कलेक्टर एवं निर्वाचन अधिकारी आशीष सिंह ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट में हुई निर्वाचन व्यय एवं व्यय लेखा की बैठक के दौरान यह जानकारी दी। इस दौरान बैठक में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि सहित अन्य सदस्य एवं अधिकारी मौजूद थे।
10 हजार के ऊपर करना होगा ऑनलाइन माध्यम से भुगतान
उन्होंने बताया कि उम्मीदवार जब अपना नामांकन आवेदन जमा करेंगे तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा उनको रजिस्टर दिया जाएगा, जिसमें प्रत्याशियों को हर दिन का खर्च दर्ज करना होगा, जिसका बिल एवं पक्की रसीद भी साथ में रखनी होगी। प्रत्याशी सभी तरह के खर्च में नकद भुगतान सिर्फ 10 हजार रुपये तक ही कर सकते हैं। इससे ऊपर के खर्च के लिए चेक एवं ऑनलाइन माध्यम से भुगतान करना होगा।