पन्ना।

शादी का झांसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को सजा।

न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं जुर्माने से किया दंडित।

एंकर

जिला लोक अभियोजन अधिकारी पन्ना के मीडिया प्रभारी सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी ऋषिकांत द्विवेदी के बताये अनुसार अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि नाबालिक को बहला फुसला कर भगा ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास एवं जुर्माने से किया दंडित।

बीओ

 उन्होंने बताया कि नाबालिक के पिता ने 24 दिसंबर 2021 थाने में रिपोर्ट की थी कि मेरी लडकी और पत्नी शौच करने खेत तरफ बता कर गई थी जो थोडी देर में पत्नी लौट कर आ गई थी और लडकी वापस नही आई फिर मैं गाँव में पता करता रहा तो कोई पता नहीं चला, रिस्तेदारी में भी पता किया लडकी का कही पर कोई पता नही चला। लड़की घर लौट कर नहीं आई, कोई अज्ञात व्यक्ति मेरी लडकी को बहला फुसला कर भगा ले गया है। रिपोर्ट के आधार पर थाना गुनौर में गुम इंसान रिपोर्ट दर्ज कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान कथन लेखबद्ध किए गए एवं घटनास्थल का नक्शामौका तैयार किया गया। दिनांक 14 जनवरी 2022 को नाबालिक को गुरूग्राम गुड़गांव हरियाणा से दस्तयाब किया गया एवं उसके कथन लेख किये गये जिसमें उसने बताया कि उसे दिनेश अहिरवार शादी करने का बोलकर मोटरसाईकिल में बैठाकर छतरपुर और छतरपुर से ट्रेन में बैठाकर गुरूग्राम गुड़गांव हरियाणा ले गया था तथा वहां पर किराये के कमरे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करता था। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पन्ना के न्यायालय मे प्रकरण का विचारण हुआ। शासन की ओर से पैरवी जिला लोक अभियोजन अधिकारी संदीप कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक वरिष्ठ सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी दिनेश खरे द्वारा की गयी। अभियोजन द्वारा साक्ष्य को क्रमबद्ध तरीके से लेखबद्ध कराकर न्यायालय के समक्ष आरोपी दिनेश अहिरवार के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित किया गया। न्यायिक दृष्टांतो से सहमत होते हुए माननीय न्यायालय श्रीमान इन्द्रजीत रघुवंशी विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट पन्ना के न्यायालय द्वारा आरोपी दिनेश अहिरवार को विभिन्न धाराओं में आजीवन कारावास एवं 5000 रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।