दिल्ली दंगे में खजूरी खास इलाके में घर व मस्जिद में आग लगाने के मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिता-पुत्र मिट्ठन सिंह और जानी कुमार को बरी कर दिया है
25 फरवरी 2020 को हुई इस घटना के मामले में कोर्ट ने पाया कि इन दोनों पर लगे आरोप साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं हैं।
अभी जेल में रहेगी पिता-पुत्र की जोड़ी
ये पिता-पुत्र पहले दो मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं, इसलिए जेल में ही रहेंगे। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के कोर्ट ने निर्णय सुनाया है।