नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। केंद्र सरकार आमजन के कल्याण के लिए कई तरह की योजनाएं चलाती है। इन्हीं में से एक योजना है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima योजना)। इस योजना में बहुत ही कम प्रीमियम पर दो लाख का बीमा दिया जाता है। इस योजना की शुरुआत 2015 में की गई थी।
इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य ये था कि गरीब लोगों को भी टर्म इंश्योरेंस का लाभ मिल सके। इसमें बीमा किए गए परिवार को दो लाख रुपये का पूर्ण बीमा कवर मिलता है। आइए जानते हैं कि इस योजना की क्या खूबियां हैं और कैसे आप इसके तहत अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2 लाख रुपये के जीवन कवर के लिए एक साल की सावधि बीमा योजना है। यह किसी भी कारण से मृत्यु के लिए कवरेज प्रदान करती है। ये किसी भी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में 2 लाख रुपये के जोखिम कवरेज के साथ आती है। यह कवर 1 जून से 31 मई तक एक साल के लिए होता है।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का प्रीमियम क्या है?
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का प्रीमियम 436 रुपये सालाना है।
कैसे होता है प्रीमियम का भुगतान
पॉलिसी अवधि के दौरान पहली बार प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा के तहत नामांकित होने वालों के लिए प्रीमियम का भुगतान इस तरह होता है-
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना कौन प्रदान करता है?
योजना का लाभ एलआईसी और अन्य जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से दिया जाता है। यह योजना, स्कीम में भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के माध्यम से दी जाती है। भाग लेने वाले बैंक/डाकघर इस योजना के मास्टर पॉलिसीधारक हैं।
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में कौन शामिल हो सकता है?
भाग लेने वाले बैंकों/डाकघरों के सभी व्यक्तिगत (एकल या संयुक्त) खाताधारक, जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, इस बीमा योजना में शामिल हो सकते हैं। इस योजना में नामांकन के लिए आप बैंक या डाकघर या शाखा की वेबसाइट पर जा सकते हैं।
नामांकन के समय ग्राहक द्वारा दी गई सहमति के अनुसार, एक किस्त में 'ऑटो डेबिट' सुविधा के माध्यम से खाताधारक के बैंक/डाकघर खाते से प्रीमियम की कटौती की जाती है। ग्राहक के बैंक खाते से हर साल प्रीमियम ऑटो-डेबिट किया जाएगा।
क्या हैं अन्य मुख्य बातें
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) एक टर्म इंश्योरेंस प्लान है।
- इसका लाभ मृत्यु के बाद ही दिया जाता है।
- अगर इस योजना की अवधि पूरी होने तक व्यक्ति को कुछ नहीं होता है, तो उसे कोई पैसा नहीं दिया जाता है।
- 18 से 50 साल का कोई भी व्यक्ति इस योजना में खुद को रजिस्टर कर सकता है।