पन्ना :अनुसूचित कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना संचालित की गई है। पन्ना जिले के मूल निवासी 18 से 45 वर्ष आयु के एवं न्यूनतम कक्षा 8वीं उत्तीर्ण युवा इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 12 लाख रूपए से अधिक नहीं होना चाहिए। पूर्व में किसी संस्था का डिफाल्टर होने और वर्तमान में केन्द्र व राज्य सरकार की किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने वाले आवेदक इस योजना के लिए पात्र नहीं है। एमपी ऑनलाइन के जरिए आवेदकों को शीघ्र आवेदन करने की सलाह दी गई है। योजना के लाभ के लिए आवेदक के पास पासपोर्ट साईज फोटो सहित जाति एवं निवास प्रमाण पत्र तथा आधार एवं राशन कार्ड व परिचय पत्र होना अनिवार्य है।
अंत्यावसायी कार्यालय के सीईओ आर.के. सतनामी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में उद्योग (विनिर्माण) के लिए 1 से 50 लाख रूपए तक की परियोजनाएं व व्यवसाय इकाई के लिए युवाओं को ऋण मिलेगा, जबकि सेवा क्षेत्र के लिए परियोजना लागत 1 से 25 लाख रूपए तक निर्धारित है। हितग्राहियों को बैंक ऋण पर 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्ष तक ब्याज अनुदान की सुविधा भी मिलेगी। न्यू कलेक्ट्रेट परिसर स्थित कक्ष क्रमांक 135 में संचालित जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति पन्ना के कार्यालय में संपर्क कर अथवा एमपी आॅनलाइन कियोस्क के माध्यम से योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।