नई दिल्ली, जल्द ही किचन में इस्तेमाल होने वाले खाने के तेल की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है।  दरअसल, केंद्र सरकार ने टैरिफ रेट कोटा (TRQ) के तहत आने वाले कच्चे खाद्य तेल पर कस्टम ड्यूटी में राहत दी है।

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कच्चे सोयाबीन और सनफ्लावर तेल पर इम्पोर्ट ड्यूटी पर छूट दी गई है, साथ ही इन पर Agri Infra Cess भी नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने इसे लेकर नोटिफिकेशन जारी किया है। ये नया आदेश 11 मई यानी आज से 30 जून तक प्रभावी होगा। 

क्या हुए बदलाव

वित्त मंत्रालय ने कुछ शर्तों के अधीन 30 जून तक कच्चे सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल के आयात को बुनियादी सीमा शुल्क और कृषि अवसंरचना और विकास उपकर से छूट दी है। शुल्क छूट केवल 2022-23 वित्तीय वर्ष के लिए TRQ (टैरिफ रेट कोटा) लाइसेंस रखने वाले आयातकों के लिए लागू है।