नई दिल्ली,बिजनेस डेस्क। GST नेटवर्क की ओर से 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए पुराने ई-इनवॉयस एक निश्चित समय सीमा में इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (Invoice Registration Portal / IRP) पर अपलोड करने के फैसले को तीन महीने के लिए टाल दिया गया है। इससे बड़े बिजनेस को राहत मिलेगी।

पिछले महीने जीएसटी नेटवर्क (GSTN) की ओर से कहा गया था कि सभी 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाले बिजनेस को ई-इनवॉयस जनरेट होने के सात दिनों के भीतर उसे इनवॉयस रजिस्ट्रेशन पोर्टल (IRP) पर अपलोड करना होगा और इस फैसले को एक मई को लागू कर दिया गया था।

इनवॉयस अपलोड नहीं करने पर होता है नुकसान

जीएसटी कानून के मुताबिक, अगर कोई बिजनेस आईआरपी पोर्टल पर ई-इनवॉयस अपलोड नहीं करता है तो उसे इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलता है।

जीएसटी नेटवर्क की ओर से जारी किए गए बयान में कहा गया कि ऑथोरिटी की ओर से सात दिनों के अंदर 100 करोड़ से अधिक के टर्नओवर वाले बिजनेस के लिए आईआरपी पोर्टल पर ई-इनवॉयस अपलोड करने के फैसले को तीन महीने के लिए टालने का निर्णय लिया गया है। बता दें, इससे पहले ई-इनवॉयस को आईआरपी पोर्टल पर अपलोड करने को लेकर ऐसी कोई भी सीमा जीएसटी नेटवर्क की ओर से तय नहीं की गई थी।