नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क: वित्त मंत्रालय ने गुरुवार की रात अटल पेंशन योजना (APY) से जुड़ी एक बड़ी जानकारी दी है। मंत्रालय ने कहा कि वित्त वर्ष 2022-23 में अटल पेंशन योजना में 1.19 करोड़ से अधिक नए ग्राहकों ने नामांकन किया, जो साल-दर-साल लगभग 20 प्रतिशत की वृद्धि है।
इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 में अटल पेंशन योजना से 99 लाख ग्राहक जुड़े थे। मंत्रालय ने आगे कहा कि पब्लिक सेक्टर बैंकों (पीएसबी) श्रेणी में, 9 बैंकों ने सालाना लक्ष्य हासिल किया। वित्त मंत्रालय के मुताबिक बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन बैंक ने प्रति शाखा 100 से अधिक एपीवाई खाते खोले है।
5 करोड़ से अधिक नामांकन
मंत्रालय ने कहा कि एपीवाई के तहत 2015 से लेकर अभी तक कुल नामांकन वित्त वर्ष 23 के आखिरी दिन यानी 31 मार्च, 2023 तक 5.20 करोड़ के आंकड़े को पार कर गया है। इस योजना में प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति लगभग 27,200 करोड़ रुपये है। योजना की शुरुआत के बाद से इस योजना ने 8.69 प्रतिशत का इंवेस्टमेंट रिटर्न अर्जित किया है।
क्या है अटल पेंशन योजना ?
अटल पेंशन योजना (एपीवाई) जिसे पूर्व में स्वावलंबन योजना के रूप में जाना जाता था, एक सरकारी पेंशन योजना है जिसे प्रधानमंत्री नेरेंद्र मोदी के द्वारा 9 मई 2015 को कोलकाता में लॉन्च किया गया था। इस योजना को पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2015 के अपने बजट भाषण के दौरान जिक्र किया था।
क्या है इस योजना का लाभ ?
एपीवाई के तहत देश का कोई भी नागरिक जो 18 से 40 साल के बीच का हो वो इस योजना से जुड़ सकता है और 60 साल की उम्र में हर महीने 1,000, 2,000, 3000, 4000 या 5000 रुपये की न्यूनतम पेंशन की गारंटी हासिल कर सकता है। यह योजना सभी बैंक खाताधारकों के लिए खुला है।
यह मासिक पेंशन उसे दी जाएगी जिसने इस योजना को सब्सक्राइब किया है और उसके बाद उसके पति या पत्नी को। मृत्यु के बाद, ग्राहक के 60 वर्ष की आयु में संचित पेंशन राशि, ग्राहक के नामांकित व्यक्ति को वापस कर दी जाएगी।
सब्सक्राइबर की असामयिक मृत्यु (60 वर्ष की आयु से पहले मृत्यु) के मामले में, सब्सक्राइबर का पति या पत्नी शेष निहित अवधि के लिए सब्सक्राइबर के एपीवाई खाते में योगदान जारी रख सकते हैं, जब तक कि मूल सब्सक्राइबर 60 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता।