नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क। PAN Card वित्तीय मामलों से जुड़े सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। इसके बिना व्यक्ति किसी भी तरह के बैंक ट्रांजेक्शन, लोन अप्लाई, ऑनलाइन भुगतान, आयकर रिटर्न दाखिल करने और निवेश आदि कार्यों को नहीं कर सकता है। इसके अलावा,  इसका इस्तेमाल पहचान के प्रमाण के रूप में भी किया जाता है। यह एक 10 अंकों वाला यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है, जिसे आयकर विभाग द्वारा रजिस्टर्ड किया जाता है। इस वजह से हर एक व्यक्ति के लिए एक खास पैन कार्ड जारी किया जाता है।

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पर बहुत-से लोग इस तरह की ज्यादा सुविधाओं का इस्तेमाल करने के लिए एक से ज्यादा पैन कार्ड बनवा लेते हैं। ऐसे में आपके मन में भी सवाल आता होगा कि क्या भारत में एक से ज्यादा PAN Card रखा जा सकता है?  आयकर अधिनियम के तहत इससे जुड़े क्या नियम हैं और क्या इसके लिए कोई जुर्माना भी तय किया गया है? आज हम इन्हीं सवालों का विस्तार से जवाब देने वाले हैं।

क्या एक से ज्यादा PAN Card रखा जा सकता है?

पैन कार्ड में एक यूनिक नंबर होता है और हर सख्स को उसके नाम का केवल एक ही पैन कार्ड जारी किया जाता ही। साथ ही, इसे ट्रांसफर भी नहीं किया जा सकता है। आयकर विभाग के मुताबिक, हर व्यक्ति के पास एक ही पैन नंबर होना चाहिए। किसी व्यक्ति या कंपनी के लिए एक से अधिक पैन नंबर रखना अवैध है। पकड़े जाने पर आयकर विभाग कानूनी कार्रवाई कर सकता है या आर्थिक जुर्माना लगा सकता है।

कितना है जुर्माना?

अगर कोई व्यक्ति एक से अधिक पैन कार्ड रखता है, तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272बी के तहत कार्रवाई की जाती है। इस धारा के तहत एक से अधिक पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। एक से अधिक पैन कार्ड की स्थिति में व्यक्ति को दूसरा पैन कार्ड को सरेंडर कर देना चाहिए।