नई दिल्ली, आबकारी नीति घोटाला से जुड़े सीबीआई मामले में जमानत देने से इन्कार करने के निचली अदालत के निर्णय को चुनौती देने वाली पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने जवाब मांगा है।
न्यायमूर्ति दिनेश कुमार शर्मा की पीठ ने सीबीआई को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई 20 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी। उल्लेखनीय है कि इससे पहले 31 मार्च को सीबीआई से जुड़े मामले में सिसोदिया की जमानत याचिका को राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बता दें कि मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वह न्यायिक हिरासत में हैं।