साल 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी दी थी। इस घटना को लेकर सूरत के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मानहानि के मामले पर राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।

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ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा

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सोमवार को राहुल गांधी ने सूरत मजिस्ट्रेट कोर्ट के फैसले के खिलाफ सेशंस कोर्ट में अपील दायर की थी। राहुल को अदालत से राहत मिली है। अब मामले में अगली सुनवाई 13 अप्रैल को होगी। सूरत की अदालत ने सभी पक्षों से राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले में 10 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है।

जमानत के बाद किया ट्वीट

राहुल गांधी को सूरत कोर्ट से राहत मिलने के बाद एक ट्वीट किया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा, "ये ‘मित्रकाल’ के विरुद्ध, लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है. इस संघर्ष में, सत्य मेरा अस्त्र है, और सत्य ही मेरा आसरा।"

कोर्ट ने स्टे देते हुए राहुल गांधी को जमानत दी

बता दें कि राहुल गांधी को 15 हजार के बॉन्ड पर जमानत दी गई है। सजा पर कोर्ट ने स्टे देते हुए राहुल गांधी को जमानत दी है। साथ ही इस मामले में जो शिकायतकर्ता हैं उन्हें भी अदालत ने नोटिस जारी किया है।

सजा को निलंबित करने की मांग को लेकर कोर्ट का कहना है कि दूसरे पक्ष को सुने बिना ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इस मामले में शिकायतकर्ता को 10 अप्रैल तक जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया गया है।