नई दिल्ली, गुजरात के सूरत सेशन कोर्ट ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को उनके 2019 की ‘मोदी सरनेम’ की टिप्पणी के लिए दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई। बता दें कि राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाए जाने के तुरंत बाद ही सूरत की सेशन कोर्ट से जमानत भी मिल गई।
आईपीसी की धारा 504 के तहत राहुल गांधी को दोषी करार दिया गया है। राहुल गांधी पर मोदी सरनेम पर टिप्पणी करने के लिए आपराधिक मानहानि का केस दर्ज था।