*18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को सिगरेट या तंबाकू बेचने पर मजबूर करने पर दुकानदार होंगे दंडनीय* समाज कल्याण विभाग जिला बाल संरक्षण चराई देव ने आज एक निर्देश के तहत जिले के सभी दुकानदारो व विक्रेताओं को आदेश जारी की है कि वे 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चो को सिगरेट या कोई अन्य तंबाकू उत्पाद बेचने पर मजबूर करते है या उनसे ऐसे कार्य करवाते है तो बच्चो के देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 के तहत 77 धारा के तहत दण्डनीय अपराध माना जाएगा ।बाल स्वास्थ देखभाल विकास और मनोविज्ञान असम राज्य बाल अधिकारी संरक्षण आयोग द्वारा यह निर्देश जारी किया गया है ।इस बात की जानकारी चराईदेव जिला जन सुचना अधिकारी ने दी ।
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