डूबने से मृत्यु होने पर परिजनों को आर्थिक सहायता स्वीकृत
अनुविभागीय अधिकारी श्री नरेन्द्र नाथ पाण्डेय ने कुए में डूबने से मृत्यु होने पर मृतक के निकट्तम वारिसों को 4-4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की है जानकारी के अनुसार ग्राम माल्याहेड़ी के निवासी मोहन पिता नारायण की 18 अगस्त 2022 को कुए में डूबने से मृत्यु होने पर उसके निकटतम वारिस में पिता नारायणसिंह के लिए 4 लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।
इसी तरह ग्राम दुपाड़ा के निवासी अकरम पिता शहजाद की 30 मई 2022 को कुए में डूबने से मृत्यु होने पर उसके निकटतम वारिस में पिता समशुद्दीन, ग्राम करजु निवासी राहुल पिता रामसिंह की 02 फरवरी 2022 को उसकी मौसी के घर के पास स्थित कुए पर पानी पीने के दौरान डूबने से मृत्यु होने पर उसके निकट्तम वारिस में उसकी पत्नी रेखाबाई, ग्राम बाईहेड़ा के निवासी राजेश पिता छगनलाल की 21 मई 2022 को खेत पर कार्य करने के दौरान कुए में डूबने से मृत्यु होने पर उसके निकटतम वारिस में उसकी पत्नी अल्का, ग्राम भदौनी के निवासी मनोज पिता रमेशचन्द्र की 28 अप्रैल 2022 को कुए में नहाने के दौरान डूबने से मृत्यु होने पर उसके निकटतम वारिस में पिता रमेशचन्द्र, ग्राम लोहरवास की निवासी प्रेमबाई पति सुनील की 10 अगस्त 2021 को कुए में डूबने से मृत्यु होने पर उसके निकटतम वारिस में पति सुनील के लिए 4-4 लाख रूपये की आर्थिक अनुदान सहायता स्वीकृत की है।