मुकदमा दर्ज करवाने के साथ ही पेनल्टी राशि वसूली करने की कार्यवाही जारी

बालोतरा, 01 अप्रैल। मंगलवार को परियोजना खण्ड बालोतरा के अधिकारियों की अवैध रूप से पाइप लाइनों से पानी चोरी करने वालो के विरूद्ध अभियान के तहत अधिशाषी अभियंता बाबूलाल मीणा के नेतृत्व में परियोजना खण्ड बालोतरा विभाग द्वारा 3 टीमों का गठन कर पंचायत समिति गिड़ा, पाटोदी एवं बालोतरा क्षेत्र के विभिन्न गांवो में अवैध कनेक्शन एवं अवैध रूप से पानी चोरी बेचान करने वालो के विरुद्ध कार्यवाही की।

जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग के अधिशाषी अभियंता बाबूलाल मीणा ने बताया कि पंचायत समिति गिड़ा के खरतानियों का तला गांव में मोहन राम सहायक अभियंता के नेतृत्व में कार्यवाही के दौरान 9 लोगो के विरूद्ध कार्यवाही में 9 लोगो के द्वारा अवैध रूप से पानी चोरी कर पानी का दुरूपयोग करते हुए चिन्हित कर उक्त सभी अवैध कनेक्शन को हटाया गया।जिनमे करणपुरी पुत्र माधापुरी, गजेन्द्र पुरी पुत्र तेजपुरी, माधोपुरी पुत्र जियापुरी, मगपुरी पुत्र वेद पुरी, सुमेरपुरी पुत्र राणपुरी, सोहनपुरी पुत्र प्रेमपुरी, किशनपुरी पुत्र सोहनपुरी (अध्यापक) एवं सवाई पुरी पुत्र गिरधारी पुरी गांव खरतानियों का तला में कार्यवाही की गई। सवाई पुरी पुत्र गिरधारी पुरी एवं अन्य लोगों द्वारा विभागीय टीम का रास्ता रोक कर मारपीट करने की कोशिश की गई, जो राज कार्य में बाधा की श्रेणी में आता है। उपरोक्त सभी के विरूद्ध पुलिस थाना गिड़ा में मुकदमा दर्ज कराने एवं जुर्माना, पेनल्टी राशि वसूलने की कार्यवाही की जा रही हैं।

उन्होंने बताया कि दुसरी टीम सहायक अभियंता राकेश शर्मा के नेतृत्व में ग्राम पंचायत रिछोली के गांवो में रहमत खान पुत्र अकु खान, सके खान पुत्र सायर खान, सलीम खान पुत्र सायर खान, खरताराम पुत्र भैराराम, इब्रे खान पुत्र अकबर खान, अकु खान पुत्र सायर खान, दीपाराम पुत्र नवलाराम एवं भ्रमरू खान पुत्र अली खान के विरूद्ध 30 मार्च को दर्ज मुकदमे में पुलिस फोर्स की मौजूदगी में सभी के अवैध जल संबंध हटाए गए एवं पुलिस द्वारा अवैध कनेक्शनों की मौका रिपोर्ट बनाई।

उन्होंने बताया कि तीसरी टीम सहायक अभियंता कन्हैयालाल के नेतृत्व में बालोतरा से आसोतरा के बीच विभागीय पाइप लाइन पर कई ग्रामीणों द्वारा स्थापित अवैध जल संबंधो को हटाने की कार्यवाही की गई। तीनों पंचायत समितियों के विभिन्न गांवो मे पकडे गए/चिन्हित किए गए अवैध जल संबंध कर्ताओं के विरूद्ध राजकीय संपति को नुकसान पंहुचाने, पानी का बहाव अवरूद्ध करने, चोरी-छिपे पानी की चोरी करने एवं आमजन को पीने के पानी से वंचित करने आदि धाराओं के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज करने एवं जुर्माना, पेनल्टी राशि वसूलने की कार्यवाही की जा रही है।

अधिशाषी अभियंता ने बताया कि 31 मार्च को चिन्हित किए गए 15 लोगो को अवैध रूप से पानी चोरी करने के संबंध में 5 लाख 35 हजार 700 रुपए प्रति अवैध कनेक्शन कर्ता से जुर्माना, पेनल्टी राशि वसूली के नोटिस दिए गए। जुर्माना, पेनल्टी राशि जमा नहीं कराने की स्थिति में इनके विरूद्ध पुलिस मुकदमे की कार्यवाही की जाएगी।