दिनांक 14.4.2024 को फरियादी ने थाना रायथल में उपस्थित होकर इस आशय की रिपोर्ट पेश कि परसों शाम को खाना खाने के बाद लगभग 8:30 बजे हम सभी सोने के लिए छत पर थे उसे समय प्रार्थी की पुत्री पानी पीने के लिए नीचे आई थी उसके बाद वह काफी देर तक ऊपर नहीं गई तो प्रार्थी को शक हुआ कि कई प्राथी की पुत्री जा सकती हैं इस पर प्रार्थी ने आकर तो नहीं मिली तो अपनी मोटरसाइकिल लेकर के पाटन की तरफ गया के पाटन रेलवे फाटक पर पहुंचा तब फाटक बंद थी फाटक की दूसरी तरफ प्राथी की पुत्री खड़ी थी जब फाटक खुलने पर उस साइड जाने के बाद प्रार्थी की लड़की को दो लड़के मोटरसाइकिल पर बीच में बिठाकर कोटा की तरफ जाने लगे और प्रार्थी ने पीछा किया लेकिन अभियुक्तगण पीड़िता को लेकर वहां से फरार हो गए थे उक्त गुमशुदगी तहरीर रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना रायथल ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त ने उसके साथ दुष्कर्म किया है बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया उक्त प्रकरण में आज दिनांक 6.02.2025 को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश महोदय श्री सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त अनिल कुमार पुत्र महावीर निवासी खेड़ली मेहता के .पाटन जिला बूंदी राजस्थान एवं सह अभियुक्त हरि ओम पुत्र महावीर निवासी जलोदा के .पाटन जिला बूंदी राजस्थान को बीस-बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 35000 -35000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया उक्त प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने 14 गवाह एवं 25 दस्तावेज प्रदर्श कराये ।
नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपीगण को सुनाई 20 -20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और ₹35000-35000 जुर्माना
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