दिनांक 23.4.2024 को फरियादी ने थाना लाखेरी में उपस्थित होकर इस आशय की गुमशुदगी की रिपोर्ट पेश की की प्रार्थी की पुत्री दिनांक 22. 4. 2024 को सुबह 7:30 बजे बिना बताए ही घर से निकल गई मैंने व मेरे परिवारवालों ने काफी तलाश किया परंतु नहीं मिली हमारे रिश्तेदारी में व आस पड़ोस में तलाश करने पर भी कई कोई पता नहीं चला मुझे शक है कि मेरी पुत्री को अभियुक्त आकाश भगाकर ले जा सकता है उक्त गुमशुदगी तहरीर रिपोर्ट प्राप्त होने पर थाना लाखेरी ने प्रकरण दर्ज कर पीड़िता को दस्तयाब करने पर पीड़िता ने बताया कि अभियुक्त आकाश ने मेरे साथ कई बार दुष्कर्म किया है बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया उक्त प्रकरण में आज दिनांक 10.01.2025 को न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या 1 बूंदी के न्यायाधीश महोदय श्री सलीम बदर ने निर्णय सुनाते हुए अभियुक्त आकाश पुत्र प्रहलाद निवासी धतुरिया थाना अंता जिला बारा राजस्थान को बीस वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 1300000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया उक्त प्रकरण की पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक मुकेश जोशी ने 15 गवाह एवं 26 दस्तावेज
10.1.2024 नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को सुनाई 20 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और ₹130000 जुर्माना
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