GST काउंसिल की मीटिंग में Used Cars या पुरानी गाड़ियों और EVs की बिक्री पर 18% GST लागू करने का फैसला किया गया है। इस नियम के आने के बाद गाड़ी बेचने वालों के बीच कन्फ्यूजन की स्थिति बन गई है कि उन्हें पुरानी कार बेचने पर हुए नफा-नुकसान पर 18% GST देना पड़ेगा। इस कंफ्यूजन को आसान शब्दों में दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

21 दिसंबर को 55वीं GST काउंसिल की मीटिंग जैसलमेर राजस्थान में हुई। जिसके बाद से ही कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न पर बढ़े हुए टैक्स, पुरानी और इस्तेमाल की हुई गाड़ियों पर 18% लगे GST पर लोगों का रिएक्शन देखने के लिए मिला है। GST काउंसिल में सभी पुरानी और इस्तेमाल की हुई गाड़ियों, जिसमें इलेक्ट्रिक कार भी शामिल है, पर एक समान 18% GST लागू करने का फैसला किया गया है। पहले यह अलग-अलग दरों पर लगाया जाता था। तब से मीडिया में यह सुर्खियों का केंद्र है। वहीं, इसपर बहुत से मीम भी बन रहे हैं। बहुत से लोगों को पुरानी कारों पर लगाए गए जीएसटी का ये एलान समझ में नहीं आया है। जिसकी वजह से लोगों में काफी कंफ्यूजन बना हुआ है।

लोगों के मन में उठ रहे सवाल?

पुरानी कार यानी सेकंड हैंड कार पर कितना GST लगाया गया है। इसका असर किस पर असर होगा। वहीं, क्या लोगों को कार बेचने पर GST का भुगतान करना होगा या घाटे में कार बेची तो भी टैक्स देना पड़ेगा। वहीं, यह पुरानी कारों पर लगाए गए नए GST नियम किन लोगों पर लागू होगा? ऐसे सवाल लोगों के मन में धूम रहे हैं। जिसे देखते हुए हम यहां पर आपको सरल भाषा में Used Cars पर लगाए गए नए GST नियम के इस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं।

पुरानी कारों की बिक्री पर लगा क्या है नया GST नियम?

GST काउंसिल की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण ने कहा था कि यूज्ड और पुरानी कार पर GST को 12 फीसदी से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसमें 1200cc या उससे अधिक कैपेसिटी, 4000cc या उससे ज्यादा लम्बाई वाली पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, 1500cc या उससे ज्यादा इंजन कैपेसिटी वाली कारों को शामिल किया गया है। इन नए नियम को EVS और दूसरी गाड़ियों पर भी लगाया गया है।