अवैध चाईनीज मांझे एवं धातु मिश्रित मांझे के प्रयोग से आमजन एवं पक्षियों को होने वाली गंभीर क्षति के मद्देनजर जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के प्रावधानों एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले में चाईनीज मांझे एवं धातु मिश्रित मांझे के विक्रय एवं उपयोग को निषेधाज्ञा जारी कर प्रतिबंधित किया हुआ है।

जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलक्टर अक्षय गोदारा निर्देशानुसार निषेधाज्ञा आदेश 31 जनवरी तक प्रभावी है। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि चाईनीज मांझे एवं धातु मिश्रित मांझे का विक्रय एवं उपयोग के प्रतिबंधों की अवहेलना करने पर कड़ी कार्यवाही होगी। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि प्रतिबंधात्मकों आदेशों की कडाई से पालना सुनिश्चित कराई जावे। निषेधाज्ञा के दौरान सुबह 6 बजे से 8 बजे तक एवं सांय 5 बजे से 7 बजे तक की अवधि के मध्य पतंग उड़ाया जाना प्रतिबन्धित होगा।