राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, द्वारा जारी आदेश के अनुसार उन उद्योगों, प्रोजेक्टस, प्रतिष्ठानों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक विशिष्ट छूट योजना शुरू की गई है, जो जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 के तहत स्थापित या संचालित होने से पहले स्थापना की सहमति और संचालन की सहमति प्राप्त नहीं कर पाए है।