राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में सिलेक्ट एसआई की पोस्टिंग रोक दी है। हाईकोर्ट ने ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड पर रोक लगाते हुए पूरे मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। अब 2021 की एसआई भर्ती में चयनित एसआई को पोस्टिंग नहीं दी जा सकेगी। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने रोक के आदेश दिए हैं।कैलाश चंद शर्मा और अन्य की याचिका पर फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने कहा- याचिका के लंबित रहने के दौरान 2021 के चयनित ट्रेनी एसआई की पासिंग आउट परेड नहीं होगी। याचिकाकर्ता की तरफ से एडवोकेट हरेंद्र नील ने पैरवी की। दरअसल, एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में बड़े पैमाने पर धांधली सामने आ चुकी है। एसओजी इस धांधली की जांच कर रही है। एसओजी अब तक 50 ट्रेनी एसआई और पेपर लीक गैंग से जुड़े 30 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। अभी भी कई ट्रेनी एसआई एसओजी के रडार पर चल रहे हैं। एसओजी ने इसी साल अप्रैल में पहली बार इस एग्जाम से जुड़े ट्रेनी एसआई की गिरफ्तारी की थी।