उच्च न्यायालय से महिपत सिंह हाड़ा व उदयभान सिंह बहुचर्चित अवैध शराब भंडारण के आरोप से बरी

बून्दी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने 26 अक्टूबर 2023 में बून्दी जिले के डाबी थाने में आबकारी अधिनियम के तहत दर्ज एक मुकदमें में महिपत सिंह हाड़ा एवं उदयभान सिंह को अवैध शराब भंडारण क्रय विक्रय करने के आरोप से बरी कर दिया है। पुलिस ने दोनो के खिलाफ धारा 19/54 एवं 54डी राजस्थान आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच प्रारम्भ की थी। परन्तु पुलिस जांच में हाड़ा एवं उदयभान के खिलाफ कोई आरोप न्यायालय में सिद्ध नहीं कर पाई।

घटनाक्रम के अनुसार 26 अक्टूबर 2023 को डाबी थाना पुलिस ने सूतड़ा गांव में निरीक्षण के दौरान दो जनो को अवैध शराब की बिक्री करते हुए पाया था। इन दोनो के खिलाफ 19/54 में तफ्तीश आगे बढाई तो आरोपी भैरूलाल गुर्जर के बयान के आधार पर महिपत सिंह हाड़ा एवं उदयभान के खिलाफ भी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। इस दौरान पुलिस ने महिपत की गिरफ्तारी के लिए उनके घर पर कई बार दबिश दी परन्तु पुलिस को उनको गिरफ्तार में सफलता नहीं मिली। इस बीच महिपत सिंह हाड़ा ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमें को दुर्भावना से प्रेरित होना बताते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय की शरण ली। जहां से कई दौर की सुनवाई के बाद गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय ने महिपत सिंह हाड़ा व उदयभान सिंह को शराब के अवैध भंडारण क्रय विक्रय के आरोप से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। इस प्रकरण में धारा 173(8) दंड प्रक्रिया संहिता के तहत लंबित रहे शेष आरोपीगण राधेश्याम चांदना, भगवत सिंह, कुंदन चीता, कालूलाल आदि के के खिलाफ जांच जारी है।