इजराइली संसद (नेसेट) में संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी (UNRWA) पर प्रतिबंध लगाने के लिए वोटिंग हुई। इस कानून में एजेंसी को इजराइली धरती पर काम करने से रोकने का प्रावधान है। BBC के मुताबिक यह कानून 92-10 से पारित हुआ।कानून के मुताबिक गाजा, वेस्ट बैंक और इजराइल के बाकी इलाकों में लोगों की मदद कर रही यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्क एजेंसी फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज (UNRWA) को 3 महीने के भीतर काम रोकना होगा।UNRWA इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक समेत गाजा में लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और अन्य बुनियादी चीजें मुहैया कराती है। यह एजेंसी गाजा और वेस्ट बैंक में 25 लाख लोगों की मदद कर रही है।इस कानून के पारित होने से गाजा में मानवीय संकट बढ़ने की संभावना बढ़ गई है, क्योंकि यहां पहले से ही खाना, पानी और दवाओं की कमी है। वहीं, इजराइल का कहना है कि UNRWA इजराइल के साथ मिले हुए हैं।