मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा मंडी श्रमिक कल्याण योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना के माध्यम से कृषि मंडियों में काम करने वाले हम्माल, तुलारा एवं पल्लेदारों को बच्चे पैदा होने पर, बच्चों की शिक्षा एवं विवाह तथा चिकित्सा सेवाओं के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है।
कृषि उपज मंडी समिति के सचिव कान्ति कुमार मीणा ने बताया कि योजना के माध्यम से अनुज्ञप्तिधारी महिला हम्माल एवं पल्लेदारों को प्रसूति सहायता, पुरूष को पितृत्व सहायता, महिला के विवाह और पुरूष एवं महिला हम्माल और पल्लेदारों की दो पुत्रियों की सीमा तक 50 हजार रूपए प्रति विवाह सहायता दी जाती है। इसी प्रकार मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक 2 हजार से 6 हजार तक की छात्रवृति और 20 हजार रूपए तक की चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाती है।
*योजना के लिए पात्रता*
योजना के तहत हम्मालों एवं पल्लेदार की आयु 18 से 60 वर्ष हो व राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। राजस्थान कृषि उपज मंडी समिति अधिनियम 1961 के अधीन अनुज्ञप्तिधारी होना तथा राज्य की कृषि मंडियों में निर्धारित कार्य करने की आवश्यक शर्त है। इन्हें किसी अन्य स्त्रोत से वेतन प्राप्त नहीं होने पर ही सहायता देय है।
*लाडली के विवाह पर 50 हजार रूपए की सहायता*
योजना के तहत अधिकतम दो बेेटियों के विवाह के लिए प्रति बेटी के विवाह पर 50 हजार रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। साथ ही अनुज्ञप्तिधारी महिला के विवाह पर भी 50 हजार रूपए की सहायता राशि दी जाती है। सहायता के लिए आवेदक को विवाह के 90 दिन में आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है।
*श्रमिकों को 20 हजार रूपए की चिकित्सा सहायता*
अनुज्ञप्तिधारी हम्माल एवं पल्लेदारों को कैंसर, हार्ट अटैक, लीवर, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों से ग्रसित होने पर सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य केन्द्रों, राज्य सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारियों के लिए अधिकृत अस्पताल में भर्ती होने पर चिकित्सा सहायता के लिए अधिकतम 20 हजार रूपए की सहायता प्रदान की जाती है।
*महिलाओं को 45 दिवस की प्रसूति सहायता व पुरूषों को 15 दिवस का पितृत्व संबल*
महिलाओं को 45 दिवस की प्रसूति सहायता और पुरूषों को 15 दिवस का पितृत्व संबल योजना के तहत महिला हम्मालों एवं पल्लेदारों को अधिकतम दो प्रसूतियों पर 45 दिन की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान करके सहायता प्रदान की जाती है। इसी प्रकार पुरूष हम्माल को पितृत्व अवकाश के रूप में निर्धारित प्रचलित मजदूरी दर के अनुसार 15 दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाता है। इसके लिए आवेदक को 3 माह के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होता है।
*मेधावी विद्यार्थियों को कक्षा 10 से 12 तक छात्रवृति की सुविधा*
जिनके अभिभावक मंडी में अनुज्ञप्तिधारी हम्माल या पल्लेदार है, उनके प्रत्येक बेटे-बेटियों (अधिकतम दो बच्चों की सीमा तक) को छात्रवृति प्रदान करके शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया जाता है। जिसमें कक्षा 10 वीं में 80 प्रतिशत से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र को 3 हजार रूपए, छात्रा को 3 हजार 500 रूपए, 70 से 80 प्रतिशत अंक वाले छात्रों को 2 हजार रूपए तथा छात्रा को 2 हजार 500 रूपए की छात्रवृति एकमुश्त प्रदान की है।
इसी प्रकार कक्षा 12 वीं में 90 प्रतिशत से अधिक अंक वाले छात्र को 5 हजार रूपए, छात्रा को 6 हजार रूपए, 80 से 90 प्रतिशत अंक वाले छात्र को 4 हजार रूपए, छात्रा को 5 हजार रूपए, 70 से 80 प्रतिशत अंक वाले छात्र को 3 हजार रूपए, छात्रा को 4 हजार रूपए की छात्रवृति दी जाती है। स्नातक में अध्ध्यनरत विद्यार्थियों को 60 प्रतिशत से अधिक अंक आने पर छात्र को 4 हजार रूपए, छात्रा को 5 हजार रूपए तथा स्नातकोत्तर में 60 प्रतिशत से अधिक अंक आने पर छात्र को 5 हजार रूपए तथा छात्रा को 6 हजार की छात्रवृति एकमुश्त देकर आर्थिक संबल प्रदान किया जाता है।