बालोतरा, 16 अक्टूबर। जिला आबकारी अधिकारी के निर्देशन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण तथा उत्पादन पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए अवैध शराब को जब्त किया।
आबकारी अधिकारी वीणा वैष्णव ने बताया कि अवैध शराब के परिवहन, संग्रहण तथा उत्पादन पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही व मदिरा दुकानो के नियमानुसार संचालन हेतू आबकारी विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियानों के तहत आबकारी कार्यालय आबकारी निरीक्षक वृत-बालोतरा में 15 अक्टूबर को टापरा में अवस्थित श्रवणसिंह पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी टापरा पुलिस थाना जसोल जिला बालोतरा के कब्जेशुदा रिहायशी घर मकान के भीतर से एक प्लास्टिक कट्टे में भरे कुल 48 पव्वें देशी शराब घूमर भरे, तेजी 50 यूपी क्षमता प्रत्येक शराब पव्वा 180 एमएल समस्त फॉर सेल इन राजस्थान ओनली लेबल लगे अवैध बरामद कर अभियोग संख्या-11/2024-2025 दर्ज किया गया।
उन्होने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा 01 अप्रैल से 15 अक्टूबर तक कुल 51 अभियोग (04 विशेष प्रतिवेदन श्रेणी, 42 सामान्य श्रेणी व 5 बी.एल.सी. श्रेणी) राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 16/54,19/54,54ए,58 सी के तहत अभियोग पंजीकृत किये गये। देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानो द्वारा अनुज्ञापत्रो की शर्तों का उल्लघंन करने पर 05 मदिरा दुकानो पर कार्यवाही करते हुए राजस्थान आबकारी अधिनियम 1950 की धारा 58 सी के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।