मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से लगातार खाद्य सुरक्षा अधिनियम एवं टोबेको अधिनियम के तहत कार्रवाई की जा रही है। आने वाले दिनों में कार्रवाई और अधिक गंभीरता से की जाएगी ताकि त्योहारी सीजन पर आमजन को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिल सके।

सीएमएचओ डॉ ओ पी सामर ने बताया कि जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। मुख्यत: खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत अशुद्ध खाद्य पदार्थों, मिलावटी एवं अवधिपार खाद्य पदार्थ बेचान करने वालों पर कार्रवाई जारी है। निरीक्षण एवं सैंपलिंग बढ़ाई गई है। इसी तरह तंबाकू मुक्त युवा अभियान के तहत खुला तंबाकू बेचने वालों के कोटपा खिलाफ अधिनियम के तहत कार्रवाई और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वालों के चलाना काटे जा रहे हैं। विभाग ने आमजन से पुन: अपील करते हुए कहा है कि वे इस मुहिम में साथ दें और खुला तंबाकू व नशा बेचने वालों की सूचना विभाग को दें। इसी तरह जहां भी अशुद्ध, मिलावटी व अवधिपार खाद्य सामग्री बेचने की आशंका हो, उसकी शिकायत अवश्य करें। आमजन 181 पर शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वहीं जिला कंट्रोल रूम 07472442895 पर भी शिकायत की जा सकती है।