माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से राप्रावि नारायणपुरा खेल मैदान से शुक्रवार को अतिक्रमण हटाया
राजस्थान उच्च न्यायालय पीट जयपुर ने उपखण्ड के राउप्रावि नारायणपुरा के खेल मैदान की भूमि पर अतिक्रमण की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए टोंक जिला कलक्टर व एसडीएम को अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए थे। जिस पर उप खण्ड अधिकारी टोंक ने तहसीलदार टोंक को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर शुक्रवार को अतिक्रमण हटवाकर विद्यालय के प्रधाना अध्यापिका के सुपुर्द किया। शुक्रवार को खेल मैदान से अतिक्रमण हटवा कर उच्च न्यायालय में दर्ज जनहित याचिका कि पालना टोडारायसिंह उपखण्ड के हमीरपुर पंचायत स्थित राप्रावि नारायणपुरा बास जाटान के लिए दो दशक पूर्व खेल मैदान के लिए भूमि आवंटित की गई थी लेकिन आवंटन के बाद
22 साल बाद भी सीमा ज्ञान नहीं होने से लोगों ने अतिक्रमण कर बाड़े बना लिए तथा अनाधिकृत सडक निर्माण भी करवां दिया। उक्त मामले में दर्ज जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने गंभीरता से लेते हुए जिला कलक्टर टोंक को शीघ्र उक्त विद्यालय की खेल भूमि का सीमा ज्ञान करवांकर अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी किए। जिसके तहत टोंक एसडीएम ने टोंक तहसीलदार को मौका मजिस्ट्रेट नियुक्त कर खेल मैदान की भूमि से अतिक्रमण हटवाकर सीमा ज्ञान करवाकर विद्यालय का कब्जा करवाया इस दौरान टोंक तहसील दार ,पुलिस थानाधिकारी मेंदवास ग्राम विकास अधिकारी ,विद्यालय प्रधाना अध्यापक,सर पंच ग्राम पंचायत हमीरपुर व पुलिस जाप्ता मोके पर मौजूद था।