नई दिल्ली। एक देश-एक चुनाव को लेकर केंद्र सरकार काफी गंभीर है। लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों का चुनाव एक साथ कराने के लिए सरकार की ओर से तीन विधेयक लाए जाने की संभावना है। इनमें दो विधेयक संविधान संशोधन के लिए लाए जाएंगे।
कोविन्द समिति की सिफारिशें
एक संविधान संशोधन विधेयक स्थानीय निकायों का चुनाव लोकसभा और विधानसभाओं के साथ कराए जाने के लिए लाया जाएगा। इसके लिए कम से कम 50 प्रतिशत राज्यों के समर्थन की जरूरत होगी। एक देश एक चुनाव की योजना पर आगे बढ़ते हुए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस महीने की शुरुआत में पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता में गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकृति दी थी।
पहला संविधान संशोधन विधेयक
सूत्रों ने बताया कि पहला संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने के लिए होगा। प्रस्तावित विधेयक में अनुच्छेद 82ए में संशोधन करने की कोशिश की जाएगी। इसमें 'नियत तिथि' से संबंधित उप-खंड (1) जोड़ा जाएगा। इस विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल एक साथ खत्म होने का प्रविधान किया जाएगा।