सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह विवाद मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी। हिंदू पक्ष की 18 याचिका एक साथ सुनी जाएंगी। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी।दरअसल, 1 अगस्त को हाईकोर्ट के जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने 18 याचिकाएं एक साथ सुनने का फैसला सुनाया था। मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि हिंदू पक्ष के दाखिल सभी वाद सुनने योग्य ही नहीं हैं। लिहाजा इनको खारिज किया जाए।हिंदू पक्ष का कहना है कि सभी याचिकाएं एक ही नेचर की हैं। इसलिए एक ही सभी याचिकाएं सुनी जाएं।