राष्ट्रीय लोक अदालत 28 सितंबर को
बून्दी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार 28 सितंबर (चतुर्थ शनिवार) को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन ऑफलाईन के साथ-साथ ऑनलाईन माध्यम से भी किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव सरिता मीणा ने बताया कि लोक अदालत के अन्तर्गत राजीनामा योग्य फौजदारी प्रकरण, धारा 138, एन.आई. एक्ट प्रकरण, धन वसूली के प्रकरण, एम.ए.सी.टी प्रकरण, नल व बिजली के प्रकरण, वैवाहिक विवाद, भरण पोषण से सम्बन्धित प्रकरण, भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित प्रकरण, सभी प्रकार के राजस्व मामले, जनउपयोगी सेवाओं से सम्बन्धित विवाद, उपभोक्ता व विक्रेता के मध्य विवाद व अन्य सिविल मामलों आदि विवादों का निपटारा राजीनामें के माध्यम से करवाया जा सकता है।
उन्होने बताया कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की आपसी सहमति व राजीनामें से सौहार्दपूर्ण वातावरण में पक्षकारान् की रजामंदी से विवाद निपटाया जाता है। लोक अदालत में शीघ्र व सुलभ न्याय मिलता है। निर्णय की कोई अपील नहीं होती है। सिविल कोर्ट के आदेश की तरह पालना होती है, कोर्ट फीस की वापसी होती है, विवाद का अन्तिम रूप से निपटारा व समय की बचत होती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला न्यायालय परिसर पर हेल्प डेस्क (केनोपी) लगाई गई है, कोई भी पक्षकार इस हेल्प डेस्क के माध्यम से अपने प्रकरण का राजीनामें के माध्यम से निस्तारण करवाने के लिए प्रार्थना पत्रा प्रस्तुत कर सकता है। साथ ही अपने क्षेत्रा अनुसार तालुका विधिक सेवा समिति हिण्डोली, नैनवां, लाखेरी, इन्द्रगढ़, के.पाटन, तालेड़ा के समक्ष भी पक्षकार अपने प्रकरण को राष्ट्रीय लोक अदालत में रखवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सकते है।
आमजन से अपील की जाती है कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत का अधिक से अधिक फायदा उठायें।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बून्दी द्वारा कजली तीज मेले में 3 व 4 सितम्बर को हेल्प डेस्क लगाकर राष्ट्रीय लोक अदालत, विधिक सेवा प्राधिकरण की योजनाओं की जानकारी आमजन को प्रदान की गई।