राज्य सरकार ने बूंदी नगर परिषद सभापति मधुनुवाल को सदस्य (पार्षद) एवं सभापति के पद से किया निलंबितमिलीभगत कर सरकारी जमीन पर कब्जा व अतिक्रमण कर अनुचित लाभ लेने पर किया निलंबित।राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (3) के तहत उक्त प्रकरण की न्यायिक जांच का राज्य सरकार ने लिया निर्णय, न्यायिक जांच के लिए प्रकरण विधि विभाग को किया प्रेषित।