टोंक. जिला कलेक्टर टोंक द्वारा अतिवृष्टि को देखते हुए आँगनबाड़ी केन्द्रो और सरकारी, गैर सरकारी विद्यालय मे अध्ययनरत 1 से 12 तक के विद्यार्थियों का 16.08.2024 को भी अवकाश घोषित किया है.
यह अवकाश जिलाधीश द्वारा आपदा प्रबंधन अधिनियम के अध्याय 4 की धारा 30 मे प्रदत शक्तियों द्वारा किया गया है.
इस तरह के आदेश मे आंगनवाड़ी के बच्चों को पहली बार जोड़ कर जो संवेदनशीलता जिलाधीश द्वारा दिखाई गई है उससे 3 से 6 वर्ष के बच्चों को भी टूटे और पानी से भरे आंगनवाड़ी भवनो मे बैठने से राहत मिलेगी.
विद्यालय के अध्यापक और आँगनबाड़ी कार्यकर्ताये अन्य दिवसो की भांति समय से कार्यस्थल पर पहुंच कर अन्य कार्यों का संपादन करेंगे.