टेलीकॉम सेक्टर रेगुलेटरी ट्राई (TRAI) ने आज मंगलवार को दूरसंचार कंपनियों को निर्देश दिया कि वे स्पैम कॉल करने वाले नॉन रजिस्टर्ड टेलीमार्केटर्स के सभी दूरसंचार संसाधनों को डिस्कनेक्ट करें और उन्हें दो साल तक के लिए ब्लैकलिस्ट करें। इसके अलावा ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से अपने नए निर्देश का तुरंत पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई पर नियमित अपडेट प्रस्तुत करने को कहा है।
ट्राई ने टेलीकाम कंपनियों से अवांछित (स्पैम) काल करने वाली गैर पंजीकृत संस्थाओं के सभी दूरसंचार संसाधनों का कनेक्शन काटने का निर्देश दिया है। साथ ही ऐसी कंपनियों को दो साल तक के लिए काली सूची में डालने को कहा है।
इस दौरान किसी भी दूरसंचार कंपनी की तरफ से उन्हें नए कनेक्शन आवंटित नहीं किए जाएंगे। नियामक ने दूरसंचार कंपनियों को इस निर्देश का तत्काल पालन करने और इस संबंध में की गई कार्रवाई के बारे में पाक्षिक आधार पर नियमित ब्योरा देने को भी कहा है।
टेलीमार्केटिंग कंपनियों के दिया निर्देश
ट्राई ने कहा कि इस 'निर्णायक कार्रवाई' से बिना पंजीकरण वाली टेलीमार्केटिंग कंपनियों की तरफ से उपभोक्ताओं को की जाने वाली अवांछित काल में कमी आने और ग्राहकों को राहत मिलने की उम्मीद है।
दूरसंचार नियामक ट्राई ने थोक कनेक्शन और दूसरे दूरसंचार साधनों का इस्तेमाल करने वाले सभी गैर-पंजीकृत टेलीमार्केटिंग (यूटीएम) कंपनियों से प्रचार के लिए की जाने वाली काल पर रोक लगाना सभी दूरसंचार कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया है, चाहे ये संदेश पहले से रिकार्ड हों या कंप्यूटर-जनित हों।
ट्राई ने दिया नियमित अपडेट का निर्देश
ट्राई ने सभी दूरसंचार कंपनियों को अपनी नवीनतम निर्देश का अनुपालन करने और हर महीने की पहली और 16 तारीख को इस संबंध में की गई कार्रवाई पर नियमित अपडेट देने का भी निर्देश दिया है।