नाबालिग पीड़िता से दुष्कर्म के आरोपी को सुनाई 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 50 हजार जुर्माने की सजा
बूंदी। गुरुवार को पोक्सो न्यायालय ने नाबालिग पीड़िता के साथ  दुष्कर्म  के आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास सहित 50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई। विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने बताया कि सितम्बर 2022 में घटित कापरेन थाना क्षेत्र के इस मामले में पोक्सो न्यायालय क्र.स. 01 के न्यायाधीश सलीम बदर ने शौच करने के लिए पास ही के खाल में गई नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी मांगीलाल पुत्र प्रेमचंद जाति कीर निवासी बांधा की खेडली थाना कापरेन जिला बूंदी को दस वर्ष की कठोर कारावास की सजा एवं 50000 रूपये अर्थदंड से दण्डित किया। उक्त प्रकरण में पैरवी करते हुए विशिष्ट लोक अभियोजक राकेश ठाकौर ने 12 गवाह एवं 20 दस्तावेज पेश किए।
यह था मामला
12 सितम्बर 2022 को फरियादिया ने नाबालिग पीड़िता के कापरेन थाने में उपसि्ित होकर रिपोर्ट पेश की थी कि 12 सितम्बर 2022 को अपरान्ह तीन चार बजे फरियादिया और पीड़िता घर के थोड़ी दूर ही मिट्टी खोदने के लिए गए हुए थे। मिट्टी खोदने के बाद पीड़िता शौच करने के लिए पास ही के खाल में गई हुई थी। थोड़ी देर बाद पीड़िता के चिल्लाने की आवाज आने पर फरियादीया ने मौके पर जाकर देखा तो नाबालिग पीड़िता के साथ आरोपी मांगीलाल पुत्र प्रेमचंद जाति कीर निवासी बांधा की खेडली थाना कापरेन जिला बूंदी पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहा था। इस पर फरियादीया द्वारा आवाज़ लगाने और चिल्लाने पर आरोपी वहां से भाग गया। फरियादिया द्वारा उक्त घटना की जानकारी घर पर आकर अपने पति को दी और बाद में कापरेन थाने आकर रिपोर्ट पेश की। घटना की रिपोर्ट पर कापरेन थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर बाद अनुसंधान न्यायालय में चालान पेश किया। जिस पर सुनवाई करते हुए पोक्सो न्यायालय ने क्र.स. 1 के न्यायाधीश ने आरोपी को उक्त सजा से दंडित किया।

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