कहते हैं कि अमानत दे दो, लेकिन जमानत मत दो।लोन नहीं चुकाने पर जमानती को जेल

कोटा | कहते हैं कि अमानत दे दो, लेकिन जमानत मत दो। ऐसा ही वाकया कोटा में हुआ। ऋणी द्वारा बैंक का लोन नहीं चुकाने पर न्यायालय ने जमानती को 15 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है। फाइनेंस कम्पनी के विधिक प्रतिनिधि व ब्रांच मैनेजर के अनुसार राकेश कुमार पुत्र चन्द्र मोहन निवासी पोलाईखुर्द तहसील दीगोद ने 2018 में एक ट्रैक्टर पर लोन लिया था। इसमें चंद्रमोहन मेहता निवासी गिरधरपुरा ने जमानत दे रखी है। ऋणी राकेश ने उक्त लोन का बकाया जमा नहीं कराया। गुरुवार को स्पेशल सेल अमीन परविन्दर कौर ने जमानती चंद्रमोहन महता को उसके निवास गिरधरपुरा ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कया। जहां से उसे 15 दिन के नविल कारावास भुगतने के लिए ल भेज दिया।