बून्दी। जलदाय विभाग के जेईएन की रिपोर्ट पर दर्ज मुकदमे में बुधवार को गिरफतार किये गए कांग्रेस पार्षद देवराज गोचर सहित तीनों आरोपियों को 20-20 हजार के जमानत मुचलके पर रिहा करने का आदेश कर दिए। पुलिस द्वारा हिरासत में लेते ही पार्षद देवराज गोचर ने अनशन शुरू कर दिया था। इसपर गुरूवार तडके गोचर की तबियत बिगड गई। जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहां से कुछ देर बाद उन्हे डिस्चार्ज कर दिया। इसके बाद पार्षद गोचर सहित तीनो आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने सीजेएम कोर्ट मे पेश किया था। जहां अधिवक्ता एवं पार्षद गोचर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पारीक, गीतेश पंचोली, चन्द्र शेखर शर्मा, संजय जैन, शकील अहमद, मोहम्मद वसीम सहित  30-40 अन्य अधिवक्ताओ ने पेरवी की। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट ने पुलिस द्वारा आरोपी के अनुसंधान में सहयोग नहीं करने की बात कहीं तो सीजेएम जांच रिपोर्ट में सहयोग नहीं करने की बात मेनशन नहीं होने पर नाराजगी जताते हुए गोचर सहित तीनों आरोपियों को 20-20 हजार के जमानत मुचलके पर को जमानत दे दी। इसी दौरान अनशन के कारण आई स्वास्थ्य मे गिरावट के चलते देवराज की तबियत बिगड गई। इसके बाद साथी पार्षद व शुभचिंतक गोचर को लेकर अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सको ने गहन निरीक्षण करने के बाद उन्हे आईसीयू मे भर्ती कर दिया। जहां चिकित्सको की निगरानी मे गोचर का उपचार जारी है और गोचर अनशन त्यागने के मूड मे नही है।