भले ही सरकार ने आपको कई सिम का विकल्प दिया है लेकिन इसकी कुछ लिमिट है। अगर आप कई सिम कार्ड रखते हैं तो आपके लिए ये खतरनाक हो सकता है! ऐसे में आपको कानूनी सीमा का उल्लंघन करने के लिए भारी जुर्माना और यहां तक कि जेल भी हो सकती है। हाल ही में सरकार ने स्कैम आदि को रोकने के लिए कुछ नियमों में बदलाव किए है
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट - बूंदी
पटौदी इंटरप्राइजेज एवं अलगोजा रिसोर्ट कीऔर से बूंदी वासियों को दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
आज की डिजिटल दुनिया में कई लोग अलग-अलग प्लान या प्रोवाइडर्स के लिए कई सिम कार्ड इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अनुमति से ज्यादा सिम कार्ड रखने से आप कानूनी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जी हां हाल ही में सरकार ने सिम कार्ड रखने के नियमों को लेकर कुछ बदलाव किए है।
नए नियमों के अनुसार सिम कार्ड की सीमा आपके लोकेशन पर निर्भर करती है। पूरे देश में आप अपने नाम से अधिकतम नौ सिम कार्ड रख सकते हैं। वहीं जम्मू और कश्मीर, असम और पूर्वोत्तर लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों (LSA) में केवल 6 सिम की ही परमिशन है।
क्यों लगाए गए ये नियम
- सरकार ने इन नियमों में इसलिए बदलाव किए ताकि स्कैम आदि को रोका जा सकें।
- अक्सर स्कैमर्स दूसरे के आधार कार्ड पर सिम लेकर लोगों को झांसा देने का काम करते हैं।
- सबसे जरूरी बात ये हैं कि इन नियमों को तोड़ना महंगा पड़ सकता है।
- अगर आप पहली बार नियमों का उल्लंघन करते है तो 50,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
- इसके बाद के उल्लंघन पर 2 लाख रुपये का भारी जुर्माना लग सकता है।
- भले ही सिम कार्ड की सीमा पार करने पर कारावास नहीं हो सकता है, लेकिन धोखाधड़ी के माध्यम से सिम कार्ड लेने पर कारावास हो सकता है।
- इसके अलावा 2023 का दूरसंचार अधिनियम ऐसी गतिविधि के लिए सख्त दंड लगाता है, जिसमें तीन साल तक की कैद, 50 लाख रुपये तक का जुर्माना या दोनों मिल सकते हैं