गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार को बताया कि साल 1971 से पहले असम में नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) के तहत महज आठ लोगों ने आवेदन किया है। इसमें से केवल दो लोग ही साक्षात्कार देने के लिए आए।

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गुवाहाटी के लोक सेवा भवन में एक प्रेस वार्ता को को संबोधित करते हुए सीएम सरमा ने कहा, "अब तक असम में 1971 से पहले के आठ लोगों ने सीएए के तहत आवेदन किया है और केवल दो ही साक्षात्कार के लिए उपस्थित हुए हैं।"

तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा- सीएम

उन्होंने आगे कहा कि जो भी व्यक्ति 2015 से पहले भारत आया है, उसे नागरिकता के लिए आवेदन करने का पहला अधिकार है। अगर वे आवेदन नहीं करते हैं, तो उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा।v