लोन नहीं चुकाने पर ऋणी को जेल भेजा

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अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कम-1, कोटा ने श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस कंपनी से लोन नहीं चुकाने पर प्रकरण में ऋणी को 15 दिन के लिए जेल भेजने का आदेश दिया अपर जिला एवं सत्र न्यायालय कम-1, कोटा के न्यायाधीश श्री रमेश कुमार ने आदेश जारी कर 15 दिन की के लिए जेल भेजने के आदेश दिए श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस की शाखा - कोटा के डिवीजन विधिक प्रतिनिधि जसवंत सुमन एडवोकेट ने बताया की प्रकरण में दुर्गा शंकर मीणा निवासी बरगु दीगोद ने वर्ष 2017 में एक टू-व्हीलर फाइनेंस करवाई थी लेकिन समय पर किस्त अदा नहीं करने पर फाइनेंस कंपनी ने टू-व्हीलर को सीज कर उसकी नीलामी कर दी और बकाया वसूली के लिए एडवोकेट देवदत्त शर्मा के जरिए पेरवी की गई कोर्ट के ने प्रकरण में ऋणी को गिरफ्तारी वारंट जारी किया स्पेशल सेल अमीन सरविंदर कौर व कंपनी के एडवोकेट मुकेश कुमार ने वारंट की सर्विस कराई तथा ऋणी को न्यायालय में पेश किया जहां न्यायालय ने सुनवाई के बाद ऋणी को 15 दिन के लिए की अवधि के लिए सिविल करावास भुगतने के लिए जेल भेज दिया I