विधायक सीएल प्रेमी ने विधानसभा में उठाया मुद्दा

बूंदी। के.पाटन विधायक सीएल प्रेमी बैरवा ने गुरूवार को विधानसभा में अधिकारियों की मिलीभगत से एससी श्रेणी के किसानो की जमीन को अवैध तरीके से दूसरे वर्ग के लोगो को बेचे जाने का मामला उठाया। विधायक प्रेमी ने विधानसभा में नियम 295 विशेष उल्लेख पर बोलते हुए कहा कि तहसील छबडा में राजस्व अधिकारियों की मिलीभगत से कबाडी चमार, जाटव, यादव, हम्माल, जाटव आदि जाति के लोगो की जमीन जो एससी श्रेणी में आते है। उनको नियम विरूद्व तरीके से सामान्य वर्ग के लोगो को बेच दिया गया है। तहसीलदार छबडा द्वारा एससी श्रेणी के कबाडी, चमार जाति के लोगो के जाति प्रमाण पत्र में बदलाव कर तथा उन्हे अन्य पिछडा वर्ग और सामान्य जाति का मानकर उनकी जमीन सामान्य वर्ग के लोगो को बिकवा दी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 यथा संशोधित एवं राजस्थान राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के नियम 369 के अर्न्तगत जाति सम्बन्धी त्रुटी को सम्बन्धित पक्षकारो को नोटिस देकर एव सुनकर दुरूस्त किया जा सकता है। राज्य सरकार ने अपने परिपत्र 26/12/1995, 1/11/1996 एवं समय समय राजस्व अभिलेख में काश्तकारों की जाति नाम अपमानजनक व गलत दर्ज जाति संबधित त्रुटियों को नियमानुसार दुरूस्त करने के निर्देश जारी किये थे। तहसील छबडा के निवासी बहादुर कबाडी जाति चमार की जमीन खसरा सं 111/395 बीघा जमीन को शशीबाला कालरा पत्नी नन्दकिशोर कालरा जाति महाजन ने नियम विरूद्व तरीके से खरीद लिया। इसी प्रकार रमेश पुत्र गोरधन कबाडी जाति चमार की ग्राम चाचोडा में खसरा सख्या 100, 13 बीधा 5 बिस्वा का 1/5 हिस्सा बृजमोहन मीणा पुत्र मांगीलाल मीणा निवासी चाचोडा ने खरीद ली।  इसी प्रकार ऋषभ कुमार जैन पुत्र शांतिलाल जैन, राजू सिंघवी पुत्र नरेन्द्र सिंघवी जाति महाजन ने भी एससी वर्ग के किसानों की जमीन नियम विरूद्व तरीके से खरीद लीं। तत्कालीन तहसीलदार छबडा दिलीप प्रजापति ने मिलीभगत कर एस0सी श्रेणी के लोगो की जमीन को नियम विरूद्व तरीक से सामान्य वर्ग के लोगो को और भूमाफियाओं को बिकवा दिया। विधायक सीएल प्रेमी ने राज्य सरकार से इस प्रकरण की उच्च स्तरीय जॉच करवानें और एससी वर्ग के किसानो की जमीन को नियम विरूद्व तरीके से बिकवाने वाले तत्कालीन तहसीलदार और अन्य कर्मचारियों के विरूद्व कार्रवाई करने की माँग की।