नई दिल्ली। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने असम ग्रामीण विकास बैंक में कार्यरत तीन तत्कालीन सहायक प्रबंधकों और एक तत्कालीन कार्यालय सहायक (बहुउद्देश्यीय) सहित चार आरोपियों के खिलाफ आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी से बैंक को नुकसान पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।आरोपियों की पहचान प्रशांत बोरा, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, प्रियंक्षु पल्लभ गोगोई, तत्कालीन सहायक प्रबंधक, सोहन दत्ता, तत्कालीन सहायक प्रबंधक और सत्यजीत चालिहा, तत्कालीन कार्यालय सहायक (बहुउद्देश्यीय) के रूप में हुई है। सभी असम के जोरहाट जिले में माधापुर शाखा के असम ग्रामीण विकास बैंक में कार्यरत थे।
आरोप है कि उक्त षडयंत्र के अनुसरण में, आरोपी ने बेईमानी और धोखाधड़ी से, फर्जी स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) ऋण खातों में धनराशि स्वीकृत और वितरित की तथा उससे प्राप्त राशि को आरोपियों में से एक, तत्कालीन सहायक प्रबंधक के बचत बैंक खाते और अन्य बैंक खातों में स्थानांतरित कर दिया।
इस प्रकार आरोपियों ने बैंक को कथित रूप से 8.28 करोड़ रुपये (लगभग) का गलत नुकसान पहुंचाया और खुद को इसी अनुपात में लाभ पहुंचाया।इसके अलावा, सीबीआई ने राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक (आरएमजीबी) के दो शाखा प्रबंधकों के खिलाफ फर्जी दस्तावेजों पर किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण स्वीकृत करके सरकारी खजाने से धन निकालने के आरोप में मामला दर्ज किया है।