बूंदी। न्यायालय पोक्सो क्रम संख्या दो के न्यायाधीश बालकृष्ण मिश्र ने निर्णय सुनाते हुए आरोपियों रामहेत पुत्र भरत लाल जाति मीणा निवासी खजूरी थाना करवर जिला बूंदी एवं प्रधान पुत्र प्रभु लाल मीणा निवासी पीपरवाला थाना करवर जिला बूंदी को पीड़िताओ के साथ दुष्कर्म करने का दोषी मानते हुए बीस -बीस वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं प्रत्येक को 1,10 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किए।
पीड़िताआंे के पिता ने पीड़िताओ के साथ थाना करवर में 15 अप्रैल 2023 को उपस्थित होकर एक तहरीर रिपोर्ट इस आशय की पेश की, कि 14 अप्रैल 2023 को मैं और मेरी पत्नी हम दोनों मेरे ससुराल में कार्यक्रम होने की वजह से वहां पर चले गए थे रात को जब वापस हम 11 बजे के लगभग घर पर आए तो हमें हमारे घर पर छत में बने हुए कैमरे से आवाज आई तो मैं वहां पर गया तो वहां से दो लड़के अपने कपड़े लेकर भागते हुए रात्रि में मुझे नजर आए। मैंने मेरी पुत्री व मेरी भतीजी दोनों से पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि अभियुक्तगण रामहेत व प्रधान दोनों दरवाजे की जाली में हाथ चला कर अंदर से किवाडो की कुंडी खोलकर अंदर आ गए और हम छत पर सो रहे थे। वहां से हमें जबरदस्ती करके हमें उठाकर छत पर बने कमरे में ले गए और उन्होंने हमारे साथ दुष्कर्म किया और चिल्लाने पर हमें जान से मारने की धमकीया दी ओर कहा कि वह इस बात को किसी को बताया तो तुम्हें व तुम्हारे परिवार को जान से मार देंगे।
उक्त रिपोर्ट पर थाना करवर ने बाद अनुसंधान अभियुक्तों के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। जहां पर बाद विचारण दोनो पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने आज शुक्रवार को निर्णय सुनाते हुए उक्त सजा से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशिष्ठ लोक अभियोजक महावीर प्रसाद मेघवाल ने 21 गवाह और 45 दस्तावेज प्रदर्शित करवाएं।