नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के एक फैसले के खिलाफ भाजपा की एक याचिका पर सुनवाई करेगा। एकल जज की पीठ ने अपने फैसले में भाजपा को वह विज्ञापन जारी करने से रोका है जिन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन माना गया है।सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 27 मई को कॉज लिस्ट अपलोड की गई है, जिसके अनुसार जस्टिस जेके महेश्वरी और केवी विश्वनाथन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। 22 मई को हाई कोर्ट की डिविजन बेंच ने एकल पीठ के अंतरिम आदेश के खिलाफ अपील की सुनवाई करने से मना कर दिया था।
ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा
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शीर्ष कोर्ट ने पार्टी विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी
विगत 20 मई को एकल पीठ ने भाजपा को आगामी चार जून तक आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले पार्टी विज्ञापनों के प्रकाशन पर रोक लगा दी थी। अदालत ने बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उल्लेखित भाजपा के विज्ञापनों पर भी रोक लगाई है जिसमें टीएमसी के खिलाफ निराधार आरोप लगाए गए थे।
भाजपा ने याचिका में दावा किया
भाजपा ने याचिका में दावा किया है कि हाई कोर्ट की एकल पीठ ने अपना फैसला सुनाते हुए इस बात का ध्यान नहीं रखा कि यह मामला पहले ही चुनाव आयोग के समक्ष है।