बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और जदएस विधायक एचडी रेवन्ना को विशेष अदालत ने सोमवार को जमानत दे दी। एसआईटी ने उनको चार मई को एक महिला के अपहरण के मामले में गिरफ्तार किया था। विशेष अदालत के न्यायाधीश संतोष गजानन भट्ट ने मामले की सुनवाई की और रेवन्ना को सशर्त जमानत दे दी।

रेवन्ना को कई शर्तों को मिली जमानत

जमानत देते समय अदालत ने रेवन्ना पर कई शर्तें लगाईं। इसके अनुसार रेवन्ना को पांच लाख रुपये का बांड भरने पर जमानत दी जाएगी। उन्हें देश छोड़ने की अनुमति नहीं होगी और वह पीड़ित या मामले के अन्य संबंधित पक्षों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे।

कल हो सकते हैं जेल से रिहा

मंगलवार को उनके जेल से रिहा होने की संभावना है। यह मामला महिला के बेटे की शिकायत के बाद दर्ज किया गया था, जिसने आरोप लगाया था कि रेवन्ना के बेटे प्रज्वल ने उसकी मां का यौन शोषण किया था।

इस मामले में हुई थी गिरफ्तारी

पुलिस सूत्रों ने बताया कि प्रज्वल के खिलाफ गवाही देने से रोकने के लिए महिला का कथित तौर पर अपहरण किया गया था। रेवन्ना की तीन दिन की पुलिस हिरासत आठ मई को समाप्त हो गई थी। इसके बाद उन्हें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उन्हें 14 मई तक सात दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।