नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि देशभर के हवाईअड्डों पर दिव्यांगों की सुविधा के लिए प्रभावी मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) होनी चाहिए। प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्डीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ उस दिव्यांग महिला की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसे कोलकाता हवाईअड्डे पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था।मामले में अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने 26 फरवरी को मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि वह हवाईअड्डों पर सुविधा के लिए केंद्र सरकार और भारतीय हवाईअड्डा प्राधिकरण (एएआई) समेत अन्य हितधारकों मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने को कहेगा।
महिला ने हवाईअड्डे कर्मचारियों की कमी का हवाला दिया
महिला के वकील ने व्हीलचेयर वाले यात्रियों की मदद के लिए हवाईअड्डे पर महिला सुरक्षा गार्ड और सहायक कर्मचारियों की कमी का हवाला दिया था। याचिकाकर्ता महिला गुरुग्राम की निवासी हैं। वकील ने कहा, जब वह (याचिकाकर्ता) यात्रा कर रही थीं तो उन्होंने सहायता मांगी थी, लेकिन सहायता के लिए कोई नहीं आया। स्क्रीनिंग के दौरान उन्हें कई बार खड़े होने के लिए कहा गया।