नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अमरावती से सांसद और बीजेपी नेता नवनीत कौर राणा का जाति प्रमाणपत्र रद्द करने का बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया।
राणा की याचिका को स्वीकार करते हुए न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने कहा कि उच्च न्यायालय को राणा के जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर जांच समिति की रिपोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।
8 जून, 2021 को उच्च न्यायालय ने कहा था कि राणा द्वारा फर्जी दस्तावेजों का उपयोग करके 'मोची' जाति प्रमाण पत्र धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था।
इसने अमरावती की सांसद पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।
राणा, जिन्होंने 2019 में एक स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में महाराष्ट्र में आरक्षित अमरावती संसदीय सीट जीती थी, हाल ही में भाजपा में शामिल हो गए हैं और उसी निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। उन्हें 2019 में राकांपा का समर्थन प्राप्त था।