जनपद जौनपुर कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह अदालत ने कहा कि अभियुक्तगण को अपहरण, रंगदारी मांगने, अपमानित करने, धमकाने और आपराधिक साजिश के तहत दोषसिद्ध किया गया है। मामले को देखने से निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा को अपने साथ जबरन ऐसे ले जाया गया था कि वह हत्या होने के खतरे में पड़ गया था। मगर, वादी को मामले में किसी तरह की कोई भी शारीरिक चोट नहीं आयी है। अभियुक्त धनंजय जनप्रतिनिधि है। विधि का यह नियम है कि अपराधी को अपराध के अनुपात के अनुसार दंडित किया जाए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर अपहरण के मामले में धारा 364 के तहत 50 हजार व रंगदारी के मामले में धारा 386 के तहत 25 हजार का अर्थदंड लगा है। धनंजय ने कहा कि नमामी गंगे परियोजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस दौरान कोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक समर्थकों की भारी भीड़ रही। धनंजय भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए।
Join our app to earn points & get the text & video content in your preffered language
PLease Click Here to Join Now
Search
Categories
- City News
- State News
- National
- Crime
- Entertainment
- Viral News
- Special
- Sports
- Politics
- Business
- International
- Health
- Spiritual
- Agriculture
- Education
- Election
Read More
JAMJODHPUR જામજોધપુર વિધાનસભા સીટ પર આપના ઉમેદવારે ફોર્મ રજુ કર્યું 15 11 2022
JAMJODHPUR જામજોધપુર વિધાનસભા સીટ પર આપના ઉમેદવારે ફોર્મ રજુ કર્યું 15 11 2022
G20 Summit: अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड से बातचीत (BBC Hindi)
G20 Summit: अमेरिकी विदेश विभाग की प्रवक्ता मार्गरेट मैकलियोड से बातचीत (BBC Hindi)
BANASKANTHA : શિહોરી ખાતે ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન
BANASKANTHA : શિહોરી ખાતે ફ્લેગ માર્ચનું આયોજન
Jammu Kashmir Election: जम्मू में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, कहा- कांग्रेस देश विरोधियों के साथ
Jammu Kashmir Election: जम्मू में विपक्ष पर जमकर बरसे जेपी नड्डा, कहा- कांग्रेस देश विरोधियों के साथ