जनपद जौनपुर कोर्ट ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह अदालत ने कहा कि अभियुक्तगण को अपहरण, रंगदारी मांगने, अपमानित करने, धमकाने और आपराधिक साजिश के तहत दोषसिद्ध किया गया है। मामले को देखने से निश्चित तौर पर स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा वादी मुकदमा को अपने साथ जबरन ऐसे ले जाया गया था कि वह हत्या होने के खतरे में पड़ गया था। मगर, वादी को मामले में किसी तरह की कोई भी शारीरिक चोट नहीं आयी है। अभियुक्त धनंजय जनप्रतिनिधि है। विधि का यह नियम है कि अपराधी को अपराध के अनुपात के अनुसार दंडित किया जाए। पूर्व सांसद धनंजय सिंह पर अपहरण के मामले में धारा 364 के तहत 50 हजार व रंगदारी के मामले में धारा 386 के तहत 25 हजार का अर्थदंड लगा है। धनंजय ने कहा कि नमामी गंगे परियोजना के तहत हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इस दौरान कोर्ट के अंदर से लेकर बाहर तक समर्थकों की भारी भीड़ रही। धनंजय भैया जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए।
Join our app to earn points & get the text & video content in your preffered language
PLease Click Here to Join Now
Search
Categories
- City News
- State News
- National
- Crime
- Entertainment
- Viral News
- Special
- Sports
- Politics
- Business
- International
- Health
- Spiritual
- Agriculture
- Education
- Election
Read More
Odisha Train Accident: Rahul Gandhi ने PM Modi को घेरा, बोले- ऐसे कार चलाओगे तो…
Odisha Train Accident: Rahul Gandhi ने PM Modi को घेरा, बोले- ऐसे कार चलाओगे तो…
पूप्रमास के प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य के तौर पर बिजय अग्रवाल और गौतम गोयनका नियुक्त होने पर प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य विकास अग्रवाल और चापरमुख शाखा ने दी बधाई।
पूर्वोत्तर प्रदेशीय मारवाड़ी सम्मेलन (पूप्रमास)के प्रांतीय अध्यक्ष कैलाश काबरा द्वारा गोरेश्वर...
जेल में खाने की जगह सलाद खा रहे Navjot Singh Sidhu !
Navjot Singh Sidhu के अब तो हालत ये है कि जेल के अंदर पिछले तीन दिनों से उन्हें ढंग का खाना तक...