इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कई टैक्सपेयर्स को मैसेझ शेयर कर रहा है। कई लोग इन मैसेज को नोटिस समझ रहे हैं जबकि यह एक तरह की सलाह है। आयकर विभाग ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट किया है। अगर आपने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं।
ओम धगाल - पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भाजपा युवा मोर्चा
ओम धगाल की और से हिंडोली विधानसभा क्षेत्र एवं बूंदी जिले वासियों को रौशनी के त्यौहार दीपावली की हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं
रिवाइज्ड इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 है। अगर आपने अभी तक आईटीआर फाइल नहीं किया है तो आप 31 दिसंबर तक पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कई टैक्सपेयर्स को मैसेज शेयर किया है।जिन करदाता ने इस कारेबारी साल में हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन किया है उनपर आयकर विभाग की नजर है। हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन करने वाले करदाता को आयकर विभाग द्वारा मैसेज भेजा जा रहा है। आयकर विभाग ने इसको लेकर एक्स (पूर्व ट्विटर) पर एक पोस्ट किया है
आयकर विभाग द्वारा भेजे गए मैसेज का मतलब
आयकर विभाग हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन को लेकर कई करदाता को मैसेज भेज रहे हैं। विभाग एसएमएस के जरिये करदाता को सालह दे रहा है। कई लोग इस मैसेज को नोटिस समझ रहे हैं जबकि आपको बता दें कि यह नोटिस नहीं है ब्लकि विभाग द्वारा सलाह दिया जा रहा है। विभाग करदाता को समय पर रिवज्ड रिटर्न फाइल करने की सलाह दे रहा है।
विभाग ने अपने एक्स पोस्ट में कहा कि टैक्सपेयर्स विभाग के अधिकारिक पोर्टल पर फीडबैक ऑनलाइन भर सकते हैं। इसके अलावा करदाता रिटर्न को संशोधित भी कर सकते हैं।