नई दिल्ली, केंद्र द्वारा लाए गए दिल्ली अध्यादेश के मामले को सुप्रीम कोर्ट संविधान पीठ के पास भेज सकता है। कोर्ट ने संकेत दिए है कि वह नौकरशाहों पर नियंत्रण से संबंधित इस अध्यादेश को पीठ को सौंप सकता है।
बता दें कि केंद्र द्वारा जारी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (संशोधन) अध्यादेश 2023 की संवैधानिक वैधता को दिल्ली सरकार ने चुनौती दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई के लिए टाल दी है।