पन्ना।

गेहूं व्यापारियों के लिए स्टॉक की अधिकतम सीमा निर्धारित।

प्रत्येक शुक्रवार को पोर्टल पर स्टॉक घोषित करना अनिवार्य।

एंकर

भारत सरकार द्वारा विगत 12 जून को राजपत्र में अधिसूचना जारी कर विशिष्ट खाद्य पदार्थों पर लायसेंसी अपेक्षाएं, स्टॉक सीमा एवं संचलन प्रतिबंध हटाना (संशोधन) आदेश 2023 लागू किया गया है। इस क्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के निर्देशानुसार गेहूं व्यापारियों के लिए स्टॉक लिमिट की अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर दी गई है

बीओ

 बतादें की इसके तहत व्यापारी/थोक विक्रेता 3 हजार टन, रिटेलर 10 टन, बिग चेन रिटेलर प्रत्येक आउटलेट के लिए 10 टन और सभी डिपो पर 3 हजार टन तथा प्रोसेसर्स द्वारा वार्षिक संस्थापित क्षमता का 75 प्रतिशत या मासिक स्थापित क्षमता के बराबर मात्रा को 2023-24 के शेष महीनों से गुणा करके जो भी कम हो, की सीमा तक स्टॉक कर सकेंगे। 8 जुलाई को जिला आपूर्ति अधिकारी पन्ना ने बताया कि सभी इकाईयां भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर स्टॉक स्थिति की घोषणा करेंगी। निर्धारित सीमा से अधिक धारिक स्टॉक होने पर अधिसूचना जारी तिथि से 30 दिन के भीतर निर्धारित स्टॉक सीमा तक लाना होगा। इसके अलावा प्रत्येक शुक्रवार को पोर्टल पर स्टॉक घोषित करना भी अनिवार्य किया गया है। सभी कृषि उपज मण्डी के सचिव और खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। जिले में गेहूं व्यापार करने वाले सभी व्यापारियों सहित थोक विक्रेता, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर और प्रोसेसर्स इत्यादि को अविलंब गेहूं के स्टॉक स्थिति की घोषणा पोर्टल पर करने के लिए कहा गया है।